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मुलाजिमों और पेंशनर्स के  लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से आई खुशखबरी, पंजाब सरकार को 30 जून तक देना होगा DA

मुलाजिमों और पेंशनर्स के  लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से आई खुशखबरी, पंजाब सरकार को 30 जून तक देना होगा DA

 

 

चंडीगढ़- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सरकार ने 30 जून तक सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को IAS, IPS और न्यायिक अधिकारियों के बराबर DA देने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत के इस फैसले के बाद अब सरकार पर लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जारी करने का दबाव बढ़ गया है।

दरअसल, एक महीने पहले हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिए थे कि राज्य के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को वही DA दिया जाए, जो IAS, IPS और न्यायिक अधिकारियों को मिल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पंजाब में करीब 3.5 लाख नियमित कर्मचारी और 4 लाख से अधिक पेंशनर हैं, जिन्हें इस फैसले का लाभ मिलेगा।

जानकारी के मुताबिक राज्य में IAS और IPS अधिकारियों को फिलहाल 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, जबकि अन्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को केवल 42 प्रतिशत DA मिल रहा था। इस असमानता को लेकर कर्मचारियों में लंबे समय से नाराजगी थी और विभिन्न कर्मचारी संगठन लगातार समान DA की मांग कर रहे थे।

इस मामले में करीब 200 कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कर्मचारियों की ओर से पेश अधिवक्ता रशपिंदर सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार का नियम केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों को समय-समय पर DA जारी करने का था। वर्ष 2019 तक साल में दो बार DA की किस्तें जारी होती थीं, लेकिन बाद में इसमें देरी शुरू हो गई।

उन्होंने बताया कि सरकार ने 2022 में एक किस्त मंजूर की, वह भी बैक डेट से लागू की गई, जबकि दूसरी किस्त 2023 में जारी हुई। इसके बाद 24 अक्टूबर 2024 को 2023 की लंबित DA किस्त जारी की गई थी। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से DA में हो रही देरी और अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच अंतर ने असंतोष बढ़ा दिया था। अब हाईकोर्ट के ताजा फैसले से कर्मचारियों और पेंशनरों में राहत और खुशी का माहौल है।