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1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर पर बड़ा झटका, सब्सिडी चाहिए तो तुरंत निपटाएं Aadhaar e-KYC; जानें घर बैठे प्रक्रिया

1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर पर बड़ा झटका, सब्सिडी चाहिए तो तुरंत निपटाएं Aadhaar e-KYC; जानें घर बैठे प्रक्रिया

 

नई दिल्ली : देश के करोड़ों घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर सामने आई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि सब्सिडी दरों पर गैस सिलेंडर पाने के लिए 1 अक्टूबर 2026 तक बायोमेट्रिक आधार ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा करना अनिवार्य होगा। तय तारीख तक प्रमाणीकरण न कराने वाले उपभोक्ताओं को 1 अक्टूबर के बाद बिना सब्सिडी वाली पूरी बाजार कीमत चुकानी पड़ेगी।

फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, 89.9% उपभोक्ता करा चुके हैं वेरिफिकेशन
मंत्रालय के अनुसार, इस कदम का मुख्य मकसद गैस सब्सिडी वितरण में पूरी पारदर्शिता लाना और फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगाना है। 19 सितंबर तक देश के करीब 27.43 करोड़ (89.9%) सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता अपनी बायोमेट्रिक जांच पूरी कर चुके हैं। जिन उपभोक्ताओं ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने पहले भी इस समयसीमा को कई बार आगे बढ़ाया था, लेकिन अब 1 अक्टूबर को अंतिम डेडलाइन तय कर दी गई है। सरकारी तेल कंपनियों पर 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की अंडर-रिकवरी का बोझ चढ़ चुका है, जिसके चलते यह सख्ती की जा रही है।

घर बैठे मोबाइल से ऐसे पूरा करें फेस ऑथेंटिकेशन
गैस उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है। यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है और इसे स्मार्टफोन से किया जा सकता है:

  1. सबसे पहले अपनी संबंधित गैस कंपनी (Indian Oil, BPCL या HPCL) का आधिकारिक मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
  2. प्ले स्टोर से आधिकारिक Aadhaar FaceRD ऐप इंस्टॉल करें।
  3. गैस प्रदाता के ऐप को खोलकर स्क्रीन पर दिए गए e-KYC विकल्प पर जाएं।
  4. ऐप में दिए निर्देशों के तहत अपना चेहरा स्कैन करें, जिससे आपकी पहचान का सत्यापन पूरा हो जाएगा।

उपभोक्ता आधिकारिक पोर्टल www.pmuy.gov.in/e-kyc.html पर जाकर भी विवरण ले सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय गैस वितरक या डिलीवरी मैन के जरिए भी बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जा सकता है। किसी भी परेशानी की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1800 2333 555 पर संपर्क किया जा सकता है।

उज्ज्वला और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए तय नियम
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को 8वें और 9वें रिफिल पर मिलने वाली ₹300 की सब्सिडी जारी रखने के लिए साल में एक बार बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। यदि सत्यापन में देरी होती है, तो सातवें रिफिल के बाद सब्सिडी रुक जाएगी, लेकिन वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ई-केवाईसी पूरा करते ही बकाया राशि जारी हो जाएगी। वहीं, जो सामान्य उपभोक्ता ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, उनकी गैस आपूर्ति चालू रहेगी, लेकिन उन्हें बाजार की पूरी कीमत चुकानी होगी।