मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के लोगों को दी बड़ी राहत, पंजाब में अब रजिस्ट्री के लिए NOC की शर्त खत्म

चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए ‘पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024’ को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इस एक्ट के तहत, 31 जुलाई 2024 तक खरीदे गए 500 वर्ग गज तक के प्लॉट्स की रजिस्ट्रियों के लिए अब एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि इसका उद्देश्य केवल छोटे प्लॉट मालिकों को राहत देना है, जबकि अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई करना है। उन्होंने बताया कि इस संशोधन से आम जनता को अपने प्लॉट्स की रजिस्ट्रियों में आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा और अवैध कॉलोनियों पर रोक लगेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए संशोधन के अनुसार, यदि किसी ने 31 जुलाई, 2024 तक अवैध कॉलोनी में स्थित 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बेचने के लिए एक समझौता पत्र या अन्य कोई दस्तावेज तैयार किया है, तो एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद खरीदे गए प्लॉट्स पर एनओसी की आवश्यकता होगी और सभी सरकारी कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि पिछली सरकारों के दौरान अवैध कॉलोनियों की समस्याओं को नजरअंदाज किया गया और बार-बार अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया। उन्होंने कहा कि यह बिल उन लोगों के लिए सजा और जुर्माने की व्यवस्था करता है जिन्होंने अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया है। जुर्माना 25 लाख रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक हो सकता है और सजा 5 साल से 10 साल तक की हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल के तहत, अवैध कॉलोनाइज़र अब भी अपनी गलत गतिविधियों की जिम्मेदारी उठाएंगे और आम जनता को इन समस्याओं का सामना करने से राहत मिलेगी। उन्होंने इस कदम को पंजाब के इतिहास में एक महत्वपूर्ण निर्णय बताया और कहा कि यह बिल उन करोड़ों लोगों को राहत प्रदान करेगा जिन्होंने गलती से अवैध कॉलोनियों में अपनी मेहनत की कमाई लगाई थी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वे अपने किए गए गलत कामों के लिए माफी मांग रहे हैं, जबकि जनता ने पहले ही उन्हें खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि गलती के लिए माफी मांगी जा सकती है, लेकिन अपराध की माफी नहीं होती।

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