बहाल नहीं हुई राहुल गांधी की सांसदी, कोर्ट के फैसले के बाद अब क्या है विकल्प?

 बहाल नहीं हुई राहुल गांधी की सांसदी, कोर्ट के फैसले के बाद अब क्या है विकल्प?

 

 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है, यानी राहुल की सांसदी बहाल नहीं हुई है. इस फैसले के बाद राहुल गांधी के पास क्या विकल्प बचे हैं आइए जानते हैं.

 

Rahul Gandhi Case: नहीं बहाल हुई राहुल गांधी की सांसदी, कोर्ट के फैसले के बाद अब क्या है विकल्प?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी
मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. राहुल गांधी को हाई कोर्ट से झटका मिला है. उनकी याचिका खारिज हो गई है, मतलब राहुल गांधी की सांसदी बहाल नहीं होगी. गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है. उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है. इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है. अदालत ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं.

इस फैसले के बाद राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे. ऐसे में अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी के पास क्या विकल्प बचा है. तो बता दें कि राहुल गांधी अब गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के कई नेताओं का कहना है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.

कोर्ट के फैसले पर याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने कहा कि हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं. राहुल गांधी को विचार करना चाहिए और उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए. हालांकि ऐसे बयान देना का उनका इतिहास रहा है.

2019 का है मामला

कोर्ट ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. न्यायमूर्ति ने कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे. राहुल गांधी के वकील ने 29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान गुजरात हाई कोर्ट में तर्क दिया था कि एक जमानती एवं गैर-संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम 2 साल की सजा देने का मतलब है कि उनके मुवक्किल अपनी लोकसभा सीट खो सकते हैं.

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