पंजाब में रजिस्ट्री से NOC की शर्त खत्म , राज्यपाल ने सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी

पंजाब में रजिस्ट्री से NOC की शर्त खत्म , राज्यपाल ने सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी

चंडीगढ- पंजाब में रजिस्ट्ररी से नो ओबजेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) की शर्त को खत्म कर दिया गया है। इस प्रस्ताव को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दी है। पंजाब सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई है

इसका सबसे बड़ा फायदा प्रदेश में कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को होगा। कच्ची कॉलोनियों में सरकार की तरफ से सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। इतना ही नहीं इस कानून के लागू से अवैध कालोनियां काटने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अवैध कॉलोनियों को बसाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। पंजाब विधानसभा में तीन सितंबर में पंजाब अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024′ विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया। इसके बाद यह बिल राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा गया था। हालांकि इसमें एक बात साफ है कि इस आदेश अवैध कालोनियां रैगुलर नहीं होगी, बल्कि केवल प्लॉट ही रैगुलर हो पाएंगे। इस मौके सीएम भगवंत ने कहा इस बिल से आम लोगों को फायदा होगा।

पांच करोड़ तक होगा जुर्माना
एनओसी की शर्त को खत्म करने पर भविष्य में अवैध कालोनियां न काटी जा सके, इसके लिए सरकार ने सख्त फैसला लिया है। ऐसे में नियम तोड़ने वालों पर सरकार कम से कम 25 लाख से लेकर पांच करोड़ तक जुर्माना लगाएगी। कम से कम पांच साल की सजा भी हेागी। जिसे बढ़ाकर दस साल तक भी किया जा सकता है।

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