नहीं पोस्टपोन होगी CA (चार्टर्ड अकाउंटेंसी) मई की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने 7 और 13 मई की चुनाव तिथियों पर कोई परीक्षा निर्धारित नहीं की है. कोर्ट ने ये भी कहा कि छात्रों को अपने मतदान योजना परीक्षा कार्यक्रम के हिसाब से बनानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) परीक्षाओं को लेकर एक अहम फैसला किया है. कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें लोकसभा चुनाव के कारण मई में होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) परीक्षा के पेपर को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था. याचिका में कहा गया था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए परीक्षाओं की तारीखों में बदलवा किया जाए.
याचिकाकर्ता का कहना था कि चुनाव के दिनों में परीक्षा होने की वजह से छात्रों को कई तरह की परेशानियां हो सकती है. उसे परीक्षा में आने जाने, यात्रा करने में दिक्कत हो सकती है. ऐसे में परीक्षा की तारीख में बदलाव किया जाना चाहिए. हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि परीक्षा और चुनाव की तारीखों में कोई टकराव नहीं है ऐसे में तारीख में बदलाव नहीं किया जा सकता.
‘तारीख में बदलाव से व्यवस्थाएं बाधित होंगी’
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने 7 और 13 मई की चुनाव तिथियों पर कोई परीक्षा निर्धारित नहीं की है. कोर्ट ने ये भी कहा कि छात्रों को अपने मतदान की योजना परीक्षा कार्यक्रम के हिसाब से बनानी चाहिए. कोर्ट ने ये भी कहा कि परीक्षा की तारीख में बदलाव करने से परीक्षा के संचालन के लिए पहले से मौजूद व्यापक व्यवस्थाएं बाधित होंगी. जिसका परिणाम कुछ छात्रों के लिए गंभीर भी हो सकता है.








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