चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी प्रथा पर SC ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस

चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी प्रथा पर SC ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस

 

 

नई दिल्ली-मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की तरफ से चुनाव से पहले की जा रही घोषणाओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों, केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 4 सप्ताह के भीतर जवाब भी मांगा है।

इस मामले को वरिष्ठठ वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर पुराने मामले के साथ सूचीबद्ध किया गया है। जनवरी 2022 में BJP नेता अश्विनी उपाध्याय फ्रीबीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर्स से फ्रीबीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की। इसमें मांग की गई है कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियां की मान्यता रद्द करनी चाहिए।

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