पंजाब के सीएम भगवंत मान को झटका, ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला

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Shock to Punjab CM Bhagwant Mann, ban on dream project, High Court gave this decision

पंजाब के सीएम भगवंत मान को झटका, ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला

 

चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ड्रीम प्रोजेक्ट को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संगरूर मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर रोक लगा दी। दरअसल, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जमीन ट्रांसफर को लेकर एतराज जताया है। बता दें कि यह कॉलेज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ड्रीम प्रोजैक्ट था।

जानकारी अनुसार, यह मेडिकल कॉलेज 25 एकड़ में बन रहा है और इसका कुल खर्चा 345 करोड़ रखा गया है। यह कॉलेज जिस जमीन पर बन रहा है उसे लेकर एसजीपीसी ने विरोध जताया है और हाईकोर्ट ने इसके लिए सरकार को नोटिस भी जारी किया था। एसजीपीसी का कहना है कि यह जमीन गुरुद्वारा साहिब की है। ट्रस्ट इसे अपने स्तर पर सरकार को ट्रांसफर या कॉलेज बनाने की परमिशन नहीं दे सकता। जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

जिक्रयोग्य है कि सीएम भगवंत मान ने 5 अगस्त को संगरूर मेडिकल कॉलेज का नींव पत्थर रखा था। हालांकि एसजीपीसी इससे पहले ही जुलाई में हाईकोर्ट पहुंच गई थी। एसजीपीसी ने गुरुद्वारा ट्रस्ट की तरफ से यह जमीन गिफ्ट के तौर पर पंजाब सरकार को देने का विरोध किया था। एसजीपीसी ने कहा कि जमीन का मालिकाना हक गुरूद्वारे का है। यह गुरुद्वारा एसजीपीसी के अधीन आता है। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भी जारी किया था। इसके बावजूद सीएम ने यहां नींव पत्थर रख दिया।

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