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फ़िल्म ‘घूसखोर पंडत’ के नाम को सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, कहा- टाइटल बदलो वरना नहीं होगी रिलीज

 फ़िल्म ‘घूसखोर पंडत’ के नाम को सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, कहा- टाइटल बदलो वरना नहीं होगी रिलीज

 

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आगामी फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ के शीर्षक को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और निर्माताओं को स्पष्ट चेतावनी दी है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान संकेत दिया कि यदि फिल्म का नाम नहीं बदला गया, तो इसकी रिलीज की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज के किसी विशेष वर्ग को अपमानित या बदनाम करने की छूट नहीं दी जा सकती। पीठ ने दो टूक शब्दों में कहा कि रचनात्मक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन यह पूरी तरह निरंकुश नहीं है और इसे संवैधानिक मूल्यों व सामाजिक संवेदनशीलता के दायरे में रहकर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

अदालत ने निर्माताओं को फिल्म के शीर्षक और उसकी सामग्री पर तत्काल पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। जजों ने संकेत दिया कि अगर फिल्म में आपत्तिजनक तत्व बरकरार रहते हैं, तो न्यायालय सख्त कदम उठाते हुए हस्तक्षेप कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं, निर्देशकों और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि इस आपत्तिजनक शीर्षक के साथ फिल्म की रिलीज पर रोक क्यों न लगा दी जाए। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की गई है, जिसमें यह देखा जाएगा कि निर्माता शीर्षक बदलने या अन्य जरूरी संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाते हैं।