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धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की हुई जीत, हाई कोर्ट ने माना मंदिर; मुस्लिम पक्ष के लिए क्या कहा?

धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की हुई जीत, हाई कोर्ट ने माना मंदिर; मुस्लिम पक्ष के लिए क्या कहा?

 

मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को हाई कोर्ट ने मंदिर करार दिया है. अदालत ने पूजा-पाठ का अधिकार भी दिया है. कोर्ट का ये फैसला हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है. भोजशाला विवाद दशकों पुराना है, लेकिन 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका के बाद कानूनी लड़ाई तेज हुई थी.

धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की जीत, हाई कोर्ट ने माना मंदिर; मुस्लिम पक्ष के लिए क्या कहा?

भोजशाला विवाद पर कोर्ट का फैसला

मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला पर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया है. अदालत ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है. कोर्ट ने पूजा पाठ का अधिकार भी दिया है. ये हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है. कोर्ट ने कहा कि हमने पाया है कि इस स्थल पर हिंदू पूजा-अर्चना की निरंतरता कभी समाप्त नहीं हुई है. हम यह भी दर्ज करते हैं कि ऐतिहासिक साहित्य यह स्थापित करता है कि विवादित क्षेत्र भोजशाला के रूप में परमार वंश के राजा भोज से संबंधित संस्कृत शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था. फैसला हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दिया है.

कोर्ट के सामने मुख्य रूप से यह सवाल था कि क्या यह एक हिंदू मंदिर (वाग्देवी मंदिर) है या एक मुस्लिम मस्जिद (कमल मौला मस्जिद). हाई कोर्ट ने कहा कि हमने एएसआई के फैक्ट और रिपोर्ट पर गौर किया और उस सिद्धांत पर भी कि पुरातत्व एक साइंस है. हम एएसआई के निष्कर्ष पर रिलायी करते हैं. कोर्ट ने कहा यह एक संरक्षित इमारत है, यह स्पष्ट है. एएसआई के पास निगरानी का पूरा नियंत्रण है और संरक्षण करने का अधिकार है.