उपभोक्ता 22 सितंबर के बाद खरीदें ये सामान, नए GST रिफॉर्म का मिलेगा फायदा
नई दिल्ली : सरकार 22 सितंबर से आम लोगों को जीएसटी का बड़ा तोहफा देने जा रही है। इस तारीख से नए जीएसटी रिफॉर्म लागू हो रहे हैं, जिसके बाद खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक की तमाम चीजें सस्ती हो जाएंगी। इतना ही नहीं, एसी, टीवी, कार और बाइक जैसी बड़ी खरीदारी भी अब पहले से सस्ती हो जाएगी।
दरअसल, जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर को एक अहम बैठक में जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया था। नए रिफॉर्म्स के तहत अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी रखे गए हैं। पहले मौजूद 12 फीसदी और 28 फीसदी के टैक्स स्लैब को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।
पुराने 12 फीसदी टैक्स स्लैब में आने वाले अधिकतर उत्पादों को अब 5 फीसदी स्लैब में डाला गया है। वहीं, 28 फीसदी वाले अधिकतर महंगे प्रोडक्ट्स को अब 18 फीसदी के टैक्स स्लैब में रखा गया है। इसके चलते इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कीमतों में गिरावट आनी तय है। इसके अलावा कुछ खास चीजों पर जीएसटी रेट को शून्य यानी 0 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इन उत्पादों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा और ये पहले से काफी सस्ते हो जाएंगे।
खास बात यह है कि फूड आइटम्स के साथ-साथ हेल्थ सेक्टर को भी जीरो जीएसटी का लाभ मिला है। कुछ जीवन रक्षक दवाओं और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अब टैक्स नहीं लगेगा। कुल 33 दवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया है। वहीं मेडिकल सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन पर पहले 12 प्रतिशत टैक्स लगता था, जिसे अब पूरी तरह से हटा दिया गया है।
गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस रिफॉर्म का ऐलान करते हुए कहा था कि इस बदलाव का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचेगा। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर टैक्स का बोझ कम करना और सिस्टम को सरल बनाना है।
इन सुधारों के लागू होते ही बाजार में उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर उन लोगों को जो रोजमर्रा की जरूरतों या दवाइयों पर खर्च करते हैं। जीएसटी रेट में कटौती से महंगाई पर भी कुछ हद तक लगाम लग सकती है।









