आवां मोहल्ला में युवक और उसकी मां पर तेजधार हथियारों से हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश और एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा भी जोड़ी, एक महिला गिरफ्तार
MBD NEWS जालंधर 28 जनवरी: आवां मोहल्ला में युवक और उसकी मां पर तेजधार हथियारों से हमला करने वालों खिलाफ दर्ज हुई एफ. आई. आर. में हत्या की कोशिश, 117 (2) और एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा भी जोड़ दी गई है।
वहीं थाना 3 की पुलिस ने इस मामले में वांटेड एक महिला को भी गिरफ्तार किया है जबकि मुख्य आरोपी मुनीश गिल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से नामजद लोगों के खिलाफ पहले भी कई केस दर्ज हैं लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
जानकारी के अनुसार थाना तीन की पुलिस ने आवां मोहल्ला में सरेआम हुई इस गुंडागर्दी के केस में नामजद भारती पत्नी बलदेव मसीह निवासी आवां मोहल्ला को गिरफ्तार किया है। महिला को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ कर उसे जेल भेज दिया गया है। इस मामले में अभी भी साबी उर्फ बावा निवासी अमरीक नगर, बीरू निवासी आवां मोहल्ला, जश्नदीप उर्फ भोला निवासी मुस्लिम कालोनी, निक्का कश्यप निवासी अमरीक नगर, विशाल शर्मा निवासी अमरीक नगर, निक्की निवासी पंजपीर चौक और अन्य महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
बता दें कि अमरीक नगर के रहने वाले जतिंदर कुमार उर्फ साबी उर्फ बावा, विशाल शर्मा, निक्का कश्यप खिलाफ पहले भी थाना रामामंडी और थाना चार में अपराधिक केस दर्ज हैं जो पेशे से अपराधी हैं।
हालांकि कुछ दिन पहले उक्त लोगों ने सुमीत और उसकी मां सदेश निवासी आवां मोहल्ला पर तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला किया था और धमकियां देते हुए फरार हो गए थे। थाना तीन की पुलिस को इस संबंधी शिकायत दी तो पुलिस ने सदेश के बयानों पर उक्त हमलावरों खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। सुमित के परिजन लगातार आरोपियों खिलाफ हत्या की कोशिश की धारा जोड़ने की मांग कर रहे थे लेकिन जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आई तो पुलिस ने हमलावरों खिलाफ हत्या की कोशिश की धारा 109 समेत 117 (2) और 21-61-85 एन.डी. पी.एस. एक्त की धारा भी जोड़ दी।
पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकि के आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें शरण देने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा।











