आम लोगों द्वारा पुलिस और अन्य सशस्त्र बलों की वर्दी और सैन्य रंग के वाहनों के उपयोग पर पाबंदी
MBD NEWS जालंधर (सुमेश शर्मा) 12 नवंबर: अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि भारतीय सैन्य, पुलिस अधिकारियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति जालंधर (ग्रामीण) जिले की सीमा के भीतर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और बीएसएफ आदि बलों की वर्दी और जैतूनी रंग (सैन्य रंग) के वाहन/मोटरसाइकिल का उपयोग नहीं करेगा।
यह आदेश जारी होने की तिथि से अगले दो महीने तक लागू रहेंगे।









