मैरिज पैलेस/होटल, बैंक्वेट हॉल, विवाह समारोहों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में हथियार ले जाने पर पाबंदी
पुलिस संपर्क केंद्रों में किरायेदारों, पीजी के बारे में आवश्यक जानकारी अनिवार्य
होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और शराबखानों में बिना पहचान के किसी को भी ठहराने पर प्रतिबंध
MBD NEWS जालंधर (सुमेश शर्मा) 12 नवंबर: पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के भीतर किसी भी वाहन में बेसबॉल, धारदार हथियार, नुकीले हथियार या किसी भी घातक हथियार जैसे किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसी प्रकार, कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना, किसी भी कार्यक्रम/जुलूस में हथियार ले जाना, पांच या अधिक लोगों का इकट्ठा होना और नारे लगाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
पुलिस कमिश्नर ने एक और आदेश जारी कर कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आने वाले सभी मैरिज पैलेस/होटलों के बैंक्वेट हॉल, शादी समारोहों और अन्य सामाजिक प्रोग्रामों में आम जनता के हथियार ले जाने पर रोक लगा दी है और मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल के मालिकों को निर्देश दिया है कि वे मैरिज पैलेस/बैंक्वेट हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की ज़िम्मेदारी लें।
पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, घरों में रहने वाले किरायेदारों, पीजी मालिकों, पीजी और आम लोगों के घरों में काम करने वाले नौकरों और अन्य कर्मचारियों को नज़दीकी पंजाब पुलिस सांझ केंद्र को सूचित किए बिना ठहरने की अनुमति नहीं होगी।
एक अन्य आदेश में, पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में पटाखों के सभी निर्माताओं/विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि पटाखों के पैकेट पर ध्वनि स्तर (डेसीबल में) अवश्य अंकित होना चाहिए।
पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, किसी भी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय आदि का कोई भी मालिक/प्रबंधक किसी भी व्यक्ति/यात्री को उसकी पहचान के बिना ठहरने की अनुमति नहीं देगा। होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय आदि में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति/यात्री को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए वैध फोटो पहचान पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी अपने रिकॉर्ड के तौर पर रखनी होगी और व्यक्ति/यात्री के मोबाइल नंबर की पुष्टि के अलावा, ठहरने वाले व्यक्ति/यात्री का रिकॉर्ड दिए गए प्रोफार्मा में रजिस्टर में रखा जाएगा। होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय आदि में ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों की जानकारी प्रतिदिन सुबह 10 बजे तक संबंधित थाने के मुख्य अधिकारी को भेजनी होगी और ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के संबंध में रजिस्टर में दर्ज रिकॉर्ड की पुष्टि संबंधित थाने के मुख्य अधिकारी द्वारा प्रत्येक सोमवार को की जाएगी और ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के संबंध में रजिस्टर में दर्ज रिकॉर्ड आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को उपलब्ध करवाया जाएगा।
इसके अलावा, जब भी कोई विदेशी किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय में ठहरता है, तो इस संबंध में सूचना प्रभारी विदेशी पंजीकरण कार्यालय, पुलिस कमिश्नर दफ्तर, जालंधर को दी जानी चाहिए। इसके अलावा, प्रत्येक होटल/रेस्टोरेंट/मोटल/गेस्ट हाउस व सराय के गलियारे, लिफ्ट, रिसेप्शन काउंटर और मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। यदि होटल/रेस्टोरेंट/मोटल/गेस्ट हाउस व सराय में कोई संदिग्ध व्यक्ति रुकता/आता है, जो किसी पुलिस मामले में वांछित है या किसी होटल/रेस्टोरेंट/मोटल/गेस्ट हाउस व सराय में रुकने/आने वाले किसी व्यक्ति/यात्री को किसी अन्य राज्य/जिले की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो होटल/रेस्टोरेंट/मोटल/गेस्ट हाउस व सराय के मालिक/प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी कि वे तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन/पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें।
इसी प्रकार, एक अन्य आदेश के माध्यम से, कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के भीतर बुलेट मोटरसाइकिल के चालकों द्वारा साइलेंसर में तकनीकी बदलाव करने और पटाखे आदि जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह भी आदेश जारी किए गए है कि कोई भी दुकानदार ऑटो कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों के विरुद्ध निर्मित साइलेंसर नहीं बेचेगा और न ही कोई मैकेनिक साइलेंसर में तकनीकी बदलाव करेगा।
सभी आदेश 8 जनवरी, 2026 तक प्रभावी रहेंगे।











