छात्रा की मौत मामले में HC ने दोबारा पोस्टमार्टम का दिया आदेश
तमिलानाडु के सलेम जिले में स्कूल हॉस्टल से कूदकर छात्रा की खुदकुशी मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान लड़की के पिता वहां रह सकते हैं।

तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में दो शिक्षकों द्वारा उत्पीड़न के बाद लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में दोबारा शव परीक्षण कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस प्रक्रिया के दौरान लड़की के पिता मौजूद रहेंगे। बता दें कि घटना के बाद सलेम जिले में हिंसा भड़क गई थी। जिसके बाद पुलिस ने स्कूल के चारों तरफ और अन्य इलाकों में सुरक्षा सख्त कर दी थी। कई जगहों पर धारा 144 लगा दी गई थी।
हाई कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि जिन लोगों ने हिंसा भड़काई उनकी पहचान की जाए। बता दें कि कल्लाकुरिचि में कक्षा 12 की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली थी। पहली ऑटोप्सी में मौत की वजह मल्टिपल इंजरी और हैमरेज बताई गई थी। 13 जुलाई को छात्रा ने हॉस्टल की इमारत से कूदकर खुदकुशी की थी। आरोप है कि दो शिक्षकों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था।
सोमवार को स्कूल की केमिस्ट्री टीचर हरिप्रिया और मैथ्स टीचर कृतिका को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा प्रिंसिपल और सेक्रटरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा और एआईएडीएमके ने हिंसा के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।








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