Punjab: पंजाब में अब खनन माफिया से निपटेगी आप सरकार, CM मान ने बुलाई अहम बैठक

भगवंत मान ने बुलाई अफसरों की बैठक.
Punjab: बैठक में माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस भी उपस्थित रहेंगे. राज्य सरकार ने आगामी छह में महीने में नई माइनिंग पॉलिसी लाने का भी ऐलान कर रखा है.
चंडीगढ़. गैंगस्टरों की समस्या से निपटने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने के बाद अब पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने खनन माफिया पर नकेल कसने की तैयार कर ली है. खनन माफिया को राज्य से खत्म करने के लिए सीएम भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने आज चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में विभाग के आलाधिकारियों की बैठक बुलाई है. बैठक में माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस भी उपस्थित रहेंगे. राज्य सरकार ने आगामी छह में महीने में नई माइनिंग पॉलिसी लाने का भी ऐलान कर रखा है.
भगवंत मान सरकार का खजाना खाली है और अवैध माइनिंग के धंधे को रोक कर सरकार को भारी भरकम राजस्व होने का अनुमान है. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 यह निर्धारित करता है कि कोई भी ठेकेदार जो खनिजों के लिए खनन करता है, उसे भारत सरकार को रॉयल्टी का भुगतान करना होगा. इस रॉयल्टी का एक तिहाई पंजाब जिला खनिज फाउंडेशन नियम 2018 के अनुसार राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए.
पिछले नवंबर को पंजाब में रेत की कीमत 9 रुपये से घटाकर 5.50 रुपये प्रति क्यूबिक फीट कर दी गई है. राज्य सरकार ने रेत और बजरी के लिए रॉयल्टी को भी 60 रुपये प्रति टन से घटाकर 18.25 रुपये प्रति टन कर दिया है. पंजाब राज्य रेत और बजरी नीति 2018 के अनुसार राज्य में हर तीन साल में कुल 400 लाख मीट्रिक टन रेत और बजरी के खनन की अनुमति है. अगर कानूनी रूप से किया जाता है तो यह हर साल सैकड़ों करोड़ की रॉयल्टी होगी.








Leave a Reply