NGT ने लुधियाना नगर निगम पर सख्त रुख अपनाते हुए ठोका 100 करोड़ का जुर्माना…
लुधियाना: नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नगर निगम को 100 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है। यह मामला नगर निगम के जमालपुर गारबेज डंप से संबंधित है, जहां डंप से कुछ दूरी पर करीब चार महीने पहले झुग्गी में आग लगने की घटना में 7 लोगों की मौत हो गई थी। 100 करोड़ रुपयों की यह राशि एक महीने के भीतर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जमा करवाने का आदेश दिया गया है। एनजीटी ने इस राशि के लिए अलग से जमा खाता खोलने का आदेश दिया है ताकि इस राशि से डंप साइट पर अर्से से पड़े कूड़े के निपटारे के लिए व्यवस्था बनाई जा सके।
इन सभी गतिविधियों पर मॉनिटरिंग कमेटी की ओर से नजर रखी जाएगी। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा है कि अगर नगर निगम यह राशि जमा करवाने में असमर्थ है तो यह भुगतान राज्य सरकार के स्तर पर भी किया जा सकता है। इसके अलावा कचरा फैला नियमों की उल्लंघना करने वालों से भी निगम प्रशासन जुर्माना वसूल सकता है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि डंप साइट के पास झुग्गी में आग लगने से मारे गए 7 लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए प्रशासन उत्तरदायी ठहराया है।
जमालपुर डंप पर पड़ा है करीब 22 लाख मीट्रिक टन कूड़ा
जमालपुर डंप में करीब 4 दशकों से शहर का कूड़ा-कर्कट फैंका जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक यहां करीब 22 लाख मीट्रिक टन कूड़ा जमा हो चुका है। कूड़े के बड़े-बड़े पहाड़ बन गए हैं। कूड़े के भीतर गैसें बन चुकी हैं। कूड़े में लगातार आग सुलग रही है। जहरीला धुआं और स्वाह वातावरण को दूषित कर रहा है। डंप में पड़े पुराने कूड़े का निपटारा न होने की वजह से नगर निगम को इससे पहले भी करीब सवा चार करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जा चुका है।
घटना के बाद एनजीटी ने किया था घटनास्थल का दौरा, निगम की कारगुजारी पर जताई थी नराजगी








Leave a Reply