जालंधर में डीसी ने दिया सख्त आदेश, सरकारी दफ्तरों में केवल दोनों डोज वालों को मिलेगा प्रवेश, बिना वैक्सीनेशन माल या मार्केट जाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
जालंधरः पंजाब में कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ौतरी को देखते हुए जहां सरकार द्वारा कोविड-19 नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। वहीं महानगर के डीसी घनश्याम थोरी ने भी रविवार को कोरोना महामारी को देखते हुए सख्त आदेश जारी कर दिये हैं। जिसके तहत सेवा केंद्रों और अन्य सरकारी विभागों में केवल दोनों टीका लगवाने वाले व्यक्तियों को ही सेवाओं का लाभ लेने की इजाज़त दी जाएगी। कोविड -19 वैक्सीन की दोनों डोज लगे व्यक्ति ही जालंधर में सरकारी दफ्तरों में दाखिल हो सकेंगे। डिप्टी कमिशनर ने बताया कि रिकार्ड के अनुसार अभी भी बड़ी संख्या में लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई है। यह वायरस को ओर फैलने से रोकने में बड़ी रुकावट है।
इस संबंधी जानकारी देते घनश्याम थोरी ने बताया कि सरकार के दिशा -निर्देशों के अनुसार केवल पूर्ण टीकाकरण वाले लोगों को ही जनतक स्थानों पर जाने की अनुमति है। इन आदेशों का सख्ती के साथ पालन यकीनी बनाने के लिए शापिंग माल, होटल, रैस्टोरेंट, सिनेमाघर और बाजार में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। यदि कोई भी इन स्थानों पर बिना उचित टीकाकरण के साथ पाया गया तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। टीकाकरण न करवाने वाले या आशिंक तौर पर टीकाकरण वाले लोगों को पहले ही टीकाकरण पूरा होने तक घर रहने की सलाह दी गई है।
उन्होंने कहा कि पूर्ण टीकाकरण करवा चुके, वैक्सीन की एक डोज प्राप्त व्यक्ति और बिना टीका लगवाए लोगों का जनतक स्थानों पर आपस में मिलना एक गंभीर स्वास्थ्य संकट में बदल सकता है। इसलिए यह समय की जरूरत है कि केवल पूर्ण टीकाकरण (दोनों ख़ुराकों प्राप्त) वाले व्यक्तियों को ही सरकारी कार्यालयों और जनतक स्थानों पर प्रवेश की अनुमति दी जाए।








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