हाईकोर्ट ने दी डेरा प्रमुख को बड़ी राहत, राम रहीम की पैरोल को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज कर
चंडीगढ़: सोमवार कोपंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ पैरोल को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस दौरान कोर्ट ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक इंसान के खिलाफ याचिका को जनहित याचिका कैसे मान लिया जाए। साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश देते हुए कहा है याचिकाकर्ता ने चीफ सेक्रेटरी को मांग पत्र दिया है उस पर गौर कर उचित कार्रवाई की जाए। बता दें कि सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 40 दिन की पैरोल को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे थे।
बता दें कि हाईकोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाए गए थे कि राम रहीम को नियमों की अवहेलना कर पैरोल दी गई है। वह जिस जगह पैरोल पर जाता है तो इससे पहले उस जिले के डीएम से राय ली जाती है। साथ ही याचिका में कहा गया था कि इस समय पंजाब की स्थिति काफी गंभीर है और डेरा प्रमुख सीधे तौर पर पंजाब को प्रभावित करता है। ऐसे में डेरा प्रमुख को पैरोल दिए जाने से पहले पंजाब सरकार से राय ली जानी चाहिए थी।
हाईकोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि हरियाणा सरकार ने नियमों की अवहेलना कर गुरमीत राम रहीम को यह पैरोल दी है. नियमों के अनुसार पैरोल लेने वाला जिस जगह ठहरता है, उस जिले के डीएम से पहले राय ली जाती है, ताकि कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत न हो, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया. इससे यह संभावना रहती है कि अपराधी पैराेल के लिए उस जगह को चुनता है जंहा उसे आजादी रहे।








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