शंभू बार्डर पर हरियाणा सरकार द्वारा की बैरिकेडिंग के संबंध में सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

शंभू बार्डर पर हरियाणा सरकार द्वारा की बैरिकेडिंग के संबंध में सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

 

नई दिल्ली : शंभू बार्डर पर हरियाणा सरकार द्वारा की बैरिकेडिंग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग को कैसे रोक सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि ट्रैफिक कंट्रोल करना प्रदेश सरकार का काम है। इसके लिए बार्डर को खुला रखें और ट्रैफिक को कंट्रोल करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी हरियाणा सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि राज्य हाईकोर्ट के 10 जुलाई के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है। कोर्ट ने उसे सात दिनों इंदर राजमार्ग खोलने का निर्देश दिया था। इस पर जस्टिस भुइयां ने कहा कि कोई राज्य राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकता है? यातायात को संभालना उसका कर्तव्य है। हम कह रहे हैं कि इसे खोलें, लेकिन नियंत्रित भी करें।

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