मनीष सिसोदिया को कोर्ट से मिला झटका; 10 मार्च तक जमानत नहीं-सीबीआई रिमांड 2 दिन बढ़ा

मनीष सिसोदिया को कोर्ट से मिला झटका; 10 मार्च तक जमानत नहीं-सीबीआई रिमांड 2 दिन बढ़ा

 

नई दिल्ली -दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार पूर्व उपमुख्यमंत्री CM मनीष सिसोदिया की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के दाैरान CBI ने उनकी 3 दिन की कस्टडी और मांगी। कोर्ट ने सिसोदिया का सीबीआई रिमांड 2 दिन बढ़ा दिया है। वहीं, सिसोदिया की जमानत याचिका पर 10 मार्च को फैसला आएगा। 26 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद 27 फरवरी को कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की कस्टडी में भेजा था, जो आज (4 मार्च) को पूरी हो गई है।

कोर्ट में पेशी से पहले CBI मुख्यालय के बाहर पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और CRPF को तैनात किया गया है। सिसोदिया के वकील ने दलील दी कि रिमांड असाधारण है। आपके पास 15 दिन हैं इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट 15 दिन दे देगी। अदालत को इस ओर ध्यान देना होगा कि आखिर रिमांड का सही कारण क्या है? सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि केस के दस्तावेजों की जानकारी सिसोदिया ने नहीं दी है, अभी आरोपियों से आमना-सामना होना बाकी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि किससे आमाना सामना कराना चाह रहे हो। सीबीआई ने कहा कि अभी कुछ अधिकारियों से मनीष का आमना-सामना करवाया गया है। सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी कि पूरे पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है। उसे कोर्ट में दिखा नहीं सकते हैं। वहीं कोर्ट ने पूछा कि कितने घंटे पूछताछ हुई तो सीबीआई ने बताया कि रोज आठ घंटे पूछताछ होती है।

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