पंजाब पुलिस ने सोनू खत्री गैंग द्वारा लक्षित हत्या करने की योजना को किया नाकाम; गैंगस्टर जस्सा हैपोवाल दो पिस्तौलों समेत काबू

पंजाब पुलिस ने सोनू खत्री गैंग द्वारा लक्षित हत्या करने की योजना को किया नाकाम; गैंगस्टर जस्सा हैपोवाल दो पिस्तौलों समेत काबू

पंजाब पुलिस मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध
जस्सा हैपोवाल माँ-बेटी के सनसनीखेज़ दोहरे कत्ल समेत कत्ल के छह मामलों में वांछित था: डीजीपी गौरव यादव मामले में आगे की जांच जारी: एआईजी सीआई नवजोत सिंह माहल

 MBD WEB NEWS चंडीगढ़/जालंधर, 30 नवंबर:मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के सपनों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के दौरान पंजाब पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बदनाम गैंगस्टर करनजीत सिंह उर्फ जस्सा हैपोवाल, जो विदेशी गैंगस्टर राजेश कुमार उर्फ सोनू खत्री और जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सा मोहनवालिया का संचालक है, को गिरफ़्तार किया है। यह जानकारी आज यहाँ डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।
उन्होंने बताया कि गैंगस्टर जस्सा हैपोवाल पिछले महीने जालंधर ग्रामीण के गाँव भोजोवाल में हुए एक माँ-बेटी के सनसनीखेज़ दोहरे कत्ल, जिसमें दोषी ने दोनों मृतक औरतों को आग लगाने से पहले उनके शरीर और चेहरे पर मिट्टी का तेल डाल दिया था, इसके अलावा अन्य घृणित अपराधों समेत कम से कम छह कत्ल मामलों में वांछित था।
पुलिस टीमों ने उसके कब्ज़े से .30 बोर और .32 बोर की दो पिस्तौलों समेत दो मैगज़ीनें और 10 जीवित कारतूस बरामद किए। इसके अलावा उसके बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाले काले रंग के सपलैंडर मोटरसाईकल को भी ज़ब्त किया।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पुलिस को भरोसेयोग्य सूचना मिली थी कि जस्सा हैपोवाल अपने विदेशी हैंडलर के निर्देशों पर लक्षित हत्या की 3-4 घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहा है और अपने अगले टारगेट्स में से एक की रेकी करने जा रहा है, इस जानकारी पर कार्यवाही करते हुए काउन्टर इंटेलिजेंस जालंधर की टीमों ने योजनाबद्ध ढंग से जालंधर के बाहरवार उसके मोटरसाईकल को रोककर उसे गिरफ़्तार कर लिया।
अधिक जानकारी साझा करते हुए एआईजी सीआई नवजोत सिंह माहल ने बताया कि पूछताछ के दौरान जस्सा हैपोवाल ने छह कत्ल मामलों और इरादत्न कत्ल, कार छीनने और वेस्टर्न यूनियनों को लूटने समेत अन्य आपराधिक मामलों में शामिल होने की बात स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है।
इस संबंधी एफआईआर नंबर 52 तारीख़ 30.11.2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 384, 153, 153ए और 120बी और आम्र्स एक्ट की धाराएं 25 और 25(7) के अंतर्गत थाना एसएसओसी अमृतसर में मामला दर्ज किया गया है।
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