नूंह गैंग रेप डबल मर्डर केस मामले में CBI कोर्ट ने 4 दोषियों को सुनाई मौत की सजा
24-25 अगस्त, 2016 की मध्यरात्रि को डिंगरहेड़ी गांव में हथियारबंद लोगों ने 40 वर्षीय किसान और उसकी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी, जबकि उनकी 21 और 16 साल की दो भतीजियों के साथ बलात्कार किया गया था. इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई है.
हरियाणा के पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2016 के नूंह सामूहिक बलात्कार और दोहरे हत्याकांड मामले में चार दोषियों को शनिवार को मौत की सजा सुनाई है. 10 अप्रैल को अदालत ने हेमत चौहान, अयान चौहान, विनय और जय भगवान को 24-25 अगस्त, 2016 की रात को हरियाणा के नूंह में हुए दोहरे हत्याकांड, सामूहिक बलात्कार और डकैती का दोषी पाया था. अदालत ने आरोपी पर कुल 8.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि आरोपियों ने एक नाबालिग समेत दो महिलाओं से उनके घर पर सामूहिक बलात्कार किया था और उसके बाद उनके पास से गहने और नकदी लूट ली थी. हमले के कारण एक पीड़ित की उसकी पत्नी सहित मौत हो गई और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
हरियाणा पुलिस ने अलग-अलग आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. राज्य सरकार के निर्देश पर सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली थी.
एजेंसी ने विस्तृत जांच के बाद 24 जनवरी, 2018 और 29 जनवरी, 2019 को दोषी आरोपियों के खिलाफ दो आरोप पत्र दायर किए थे, जिसके दौरान वैज्ञानिक और फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र और विश्लेषण किए गए थे.
ट्रायल कोट्र ने चार आरोपियों को पाया था दोषी
10 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने उपरोक्त चार आरोपियों को आईपीसी की धारा 120बी, 302, 307, 376-डी, 323, 459, 460 और पोस्को अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था और सजा की घोषणा के लिए बाद की तारीखें तय की थीं. सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि सीबीआई की ओर से दोषियों के लिए अधिकतम सजा की प्रार्थना करते हुए विस्तृत दलीलें पेश की गईं थीं.








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