
जालंधर में कंज्यूमर कोर्ट का इंप्रूवमेंट-ट्रस्ट को झटका
- पंजाब कंज्यूमर कोर्ट ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर को बड़ा झटका दिया है। आदेश दिए गए हैं कि जालंधर के बीबी भानी कॉम्प्लेक्स में बने फ्लैटों के 8 अलाटियों को 3 महीने के अंदर हर आवश्यक सुविधा मुहैया कराएं। आदेशों की अवहेलना पर ट्रस्ट को जुलाई 2012 से अब तक जमा राशि को 9% ब्याज, 30 हजार रुपए मुआवजा और 5 हजार रुपए कानूनी शुल्क प्रति अलॉटी को देना होगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रस्ट में हड़कंप मच गया।








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