जालंधर पश्चिमी उप चुनाव के लिए 10 जुलाई को तनख़्वाह सहित छुट्टी की घोषणा

 

जालंधर पश्चिमी उप चुनाव के लिए 10 जुलाई को तनख़्वाह सहित छुट्टी की घोषणा

मतदाताओं को पेड छुट्टी से इंकार करने पर मालिकों/ रोज़गारदाता को करना पड़ेगा सख़्त कार्यवाही का सामना

MBD NEWS: (सुमेश शर्मा) जालंधर, 8 जुलाई:ज़िला चुनाव अधिकारी डा. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा- निर्देशों की पालना करते हुए 10 जुलाई 2024 को होने जा रही विधान सभा हलका जालंधर पश्चिमी के उप चुनाव के लिए प्रत्येक वोटर की भागीदारी को सुनिश्चित बनाने के लिए हलके में रहते सभी कर्मचारियों और कामगार के लिए तनख़्वाह सहित ( पेड) छुट्टी का ऐलान किया गया है।

डा. अग्रवाल ने बताया कि सरकारी दफ़्तरों, बोर्ड, कारपोरेशनों और शैक्षिक संस्थानों सहित राज्य सरकार के सभी कर्मचारी, जो हलके के वोटर है, विशेष छुट्टी के हकदार है। यह छुट्टी उनकी जमा छुट्टियाँ में से नहीं काटी जाएगी।

इसी तरह कारोबार, व्यापार, इंडस्ट्री, फ़ैक्टरियाँ, दुकानों, व्यापारिक और औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले वोटरों को तनख़्वाह सहित छुट्टी दी जाएगी।

डा. अग्रवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई भी रोज़गारदाता मतदान वाले दिन वोटरों को छुट्टी देने से इन्कार करता है तो उसके विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जाएगी।

डा. अग्रवाल ने कहा कि मतदान प्रक्रिया में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित बनाने के लिए यह प्रयास किया गया है। इस पहलकदमी का उदेश्य यह यकीनी बनाना है कि हलके के सभी योग्य वोटरों को अपनी वोट डालने का अवसर मिले।

इसके इलावा 8 जुलाई शाम 6 बजे से 10 जुलाई 2024 को वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने तक हलके और इसके 3 किलोमीटर के घेरे में ड्राई डे लागू रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि उप चुनाव के लिए मतदान 10 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।

हलके में कुल 171, 963 योग्य वोटर है, जिनमें 89, 629 पुरष, 82,326 महिला और आठ थर्ड जैंडर वोटर शामिल है। यह वोटर हलके में निर्धारित 181 पोलिंग बूथों पर मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

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