ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स में अलग- अलग ठेके की नीलामी 26 जुलाई को

ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स में अलग- अलग ठेके की नीलामी 26 जुलाई को

MBD NEWS; (सुमेश शर्मा) जालंधर, 23 जुलाई:ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स की कैंटीन, डी.ए.सी. टाइप- 1 सेवा केंद्र में बनी कैंटीन और साइकिल स्टैंड ठेके की नीलामी 26 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर (ज) की अध्यक्षता में उनकी अदालत कमरा नं.18 ज़मीनी मंजिल दफ़्तर डिप्टी कमिश्नर में रखी गई है।

इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए सरकारी वक्ता ने बताया कि ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स की कैंटीन के ठेके की आरक्षित बोली 8,56,667 रुपए और सक्योरिटी की रकम 1,00, 000 रुपए तय की गई है। इसी तरह टाईप- 1 सेवा केंद्र में कैंटीन के ठेके की आरक्षित बोली 1 44,800 रुपए और सिक्योरिटी 50,000 रुपए और साइकिल स्टैंड के ठेके की आरक्षित बोली 20,66,667 रुपए और सिक्योरिटी की रकम 2,00,000 रुपए है।
बोली की शर्तों के बारे में जानकारी देते वक्ता ने बताया कि प्रत्येक बोलीकार को बोली में शामिल होने के लिए अपना आवेदन और सिक्योरिटी की रकम का ड्राफ्ट, जो कि डीसी- कम- चेयरमैन ओ एंड एम सोसायटी जालंधर के पक्ष में हो, स्थानीय डिप्टी कमिश्नर दफ़्तर (नजारत शाखा) कमरा नं. 123 पहली मंजिल डी.ए.सी.में बोली की तारीख़ से एक दिन पहले जमा करवाना होगा, जो बाद में सफल बोलीकार द्वारा ठेके की आधी रकम जमा करवाने उपरांत बाकी सभी को वापिस कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बोली के लिए आवेदन देने वाले को उक्त बोली में उपस्थित हो कर बोली देना अनिर्वाय है। बोली न देने की सूरत में सिक्योरिटी की रकम ज़ब्त कर ली जाएगी। कैंटीन खोलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और यदि अधिकारियों द्वारा कोई अचानक मीटिंग शनिवार या रविवार या किसी सरकारी छुट्टी वाले दिन रखी जाती है तो ठेकेदार कैंटीन खोलने के लिए पाबंद होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी तरफ पहले कोई बकाया है या ब्लैक लिस्टिड है, को बोली में शामिल होने का अधिकार नहीं होगा। इस संबंधी बोलीकार बोली समय हलफीया बयान पेश करेगा कि वह किसी दफ़्तर का देनदार/ डिफालटर नहीं है।
उन्होंने आगे बताया कि सफल बोलीकार को अंतिम मंज़ूर हुई बोली का 40 प्रतिशत बोली की कार्यवाही पूरी होने उपरांत उसी समय जमा करवाना होगा। ठेके की मियाद 1 अगस्त 2024 से 31 मार्च 2025 तक होगी और 31 मार्च 2025 शाम 5 बजे के बाद ठेकेदार को अपना सामान डी.ए.सी. में रखने का कोई इख्तियार नहीं होगा।

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