आम बजट-2022: जमीन और मकान बेचने वालों को मिली बड़ी राहत, अब अधिकतम 15% सरचार्ज देना होगा, जमीन, मकान, बांड, डिवेंचर के निवेशकों को बड़ा फायदा
नई दिल्लीः मंगलवार को पेश हो रहे आम बजट के दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किीया है कि अब किसी भी कैपिटल गेन पर 15 प्रतिशत से अधिक सरचार्ज नहीं देना होगा। बजट में लंबी अवधि से होने वाले पूंजीगत लाभ (कैपिटल गैन) पर लगने वाले टैक्स में बड़ी राहत दी गई है।
जानकारी अनुसार अभी तक लंबी अवधि के कैपिटल गेन पर सरचार्ज सालाना आय स्लैब के अनुसार लगाया जाता है। यानी, अगर किसी भी व्यक्ति की सालाना आय 50 लाख से अधिक और एक करोड़ तक है उसे मकान की बिक्री पर इंडेक्सन के अलावा 20% कैपिटेल गेन और सरचार्ज चुकाना होता है। सरचार्ज की दर 30% से अधिक भी होती है। लंबी अवधि के कैपिटल गेन टैक्स पर सरचार्ज का कैलकुलेशन सालाना आय स्लैब के अनुसार होता है। अगर किसी की सालाना आय 5 से 10 करोड़ रुपये तक है तो उसे 30% से अधिक सरचार्ज देना पड़ सकता है। यानी टैक्स का बोझ आय के अनुसार बढ़ता जाता है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि किसी भी आय स्लैब पर सरचार्ज 15% से अधिक नहीं लगेगा। यह बड़े आय वर्ग के निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है।
गौरतलब है कि पहले ही लिस्टेड कंपनियों के शेयर से होने वाली कमाई पर लंबी अवधि के लिए कैपिटल गेन टैक्स पर अधिकतम 15% सरचार्ज लिया जाता है। अब बजट के इस फैसले से रियल एस्टेट, बांड, डिवेंचर आदि निवेशकों से भी एक सामान सरचार्ज लिया जाएगा। विशेषज्ञों का कनहा है कि वित्त मंत्री द्वारा उठाया गया यह एक बेहतर कदम है।








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