जिला मैजिस्ट्रेट ने गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व के चलते जारी किए आदेश

 

जिला मैजिस्ट्रेट ने गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व के चलते जारी किए आदेश

23 और 24 फरवरी को मांस और शराब की बिक्री पर लगाई पाबंदी

MBD WEB NEWS (सुमेश शर्मा) जालंधर, 21 फरवरी  जिला मैजिस्ट्रेट विशेष सारंगल ने गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व के चलते 23 और 24 फरवरी को मांस और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई है।

जिला मैजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी आदेशों में कहा गया है कि 24 फरवरी को मनाए जाने वाले गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व को लेकर विभिन्न धार्मिक संगठन 23 फरवरी को शोभा यात्रा निकाल रहे है। जालंधर जिले में ला एंड आर्डर की स्थिति बनाए रखने और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जिला जांलधर में शोभा यात्रा के रास्ते और धार्मिक समारोह स्थल के पास 23 और 24 फरवरी 2024 को मांस और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई है।

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