कनाडा में अब वीजा खत्म होने पर भी 90 दिन तक रुक सकेंगे छात्र, इमिग्रेशन के बदले नियम..
नई दिल्ली- कनाडा में रह रहे भारतीयों, खासकर पंजाब से गए छात्रों और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। कनाडा की इमिग्रेशन एजेंसी आईआरसीसी (IRCC) ने नियमों में अहम बदलाव करते हुए ऐसा विकल्प शुरू किया है, जिससे वर्क या स्टडी परमिट खत्म होने के बाद भी लोग कानूनी रूप से कनाडा में कुछ समय तक रह सकेंगे।
नए नियमों के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति का वर्क परमिट या स्टडी परमिट समाप्त हो जाता है, तो अब उसे तुरंत भारत लौटने की मजबूरी नहीं होगी। ऐसे लोग 90 दिनों के भीतर ‘विजिटर रिकॉर्ड’ के लिए आवेदन कर कनाडा में वैध रूप से रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें नौकरी या पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं होगी।
पहले क्या था नियम?
पहले यदि किसी का वर्क परमिट खत्म होता था, तो उसे केवल वर्कर कैटेगरी में ही अपना स्टेटस बहाल कराना पड़ता था। इसी तरह स्टूडेंट को स्टूडेंट कैटेगरी में ही आवेदन करना होता था। नई नौकरी या नया कोर्स न मिलने की स्थिति में लोगों के पास भारत लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था।
अब मिला नया विकल्प
इमिग्रेशन विशेषज्ञों के अनुसार, IRCC के नए नियमों से उन लोगों को राहत मिलेगी जो नई नौकरी या कॉलेज एडमिशन की तलाश में हैं। अब वे ‘विजिटर’ के रूप में खुद को रजिस्टर कर कनाडा में रुक सकेंगे और अपने अगले विकल्प तलाश पाएंगे।
90 दिन की समय सीमा अहम
IRCC ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो परमिट समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर आवेदन करेंगे। यदि 90 दिन की अवधि पार हो जाती है, तो व्यक्ति इस राहत का लाभ नहीं उठा सकेगा और उसके खिलाफ डिपोर्टेशन की कार्रवाई भी हो सकती है। नियमों के तहत, स्टेटस बहाली की प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित व्यक्ति को तुरंत काम या पढ़ाई बंद करनी होगी। नया परमिट या विजिटर रिकॉर्ड मंजूर होने के बाद ही आगे की गतिविधियां शुरू की जा सकेंगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि कनाडा सरकार का यह फैसला हजारों भारतीय छात्रों और वर्क परमिट धारकों के लिए राहत लेकर आया है, जो परमिट खत्म होने के बाद भविष्य को लेकर असमंजस में रहते थे।









