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1984 सिख विरोधी दंगा मामला : एक केस में पूर्व सांसद सज्जन कुमार बरी, जनकपुरी और विकासपुरी में भीड़ को भड़काने का था आरोप

1984 सिख विरोधी दंगा मामला : एक केस में पूर्व सांसद सज्जन कुमार बरी, जनकपुरी और विकासपुरी में भीड़ को भड़काने का था आरोप

नई दिल्ली : 1984 सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांंग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को राहत मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत ने सज्जन कुमार को उस केस में बरी कर दिया है जिसमें उन पर जनकपुरी और विकासपुरी में भीड़ को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप था।

स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने सज्जन कुमार को बरी करने का संक्षित रूप से मौखिक फैसला सुनाया। फैसले की कॉपी का इंतजार है। पिछले साल दिसंबर में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 22 जनवरी के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

फरवरी 2015 में एक विशेष जांच दल (SIT) ने दंगों के दौरान दिल्ली के जनकपुरी और विकासपुरी में हुई हिंसा से जुड़ी शिकायतों के आधार पर कुमार के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की थीं। एक एफआईआर जनकपुरी में हुई हिंसा से संबंधित थी, जहां एक नवंबर 1984 को सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या कर दी गई थी। दूसरी प्राथमिकी गुरबचन सिंह के मामले में दर्ज की गई थी, जिनको दो नवंबर 1984 को विकासपुरी में कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया था।