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चंडीगढ़ में कुत्ता पालने के लिए मानने पड़ेंगे ये नियम, सार्वजनिक स्थल पर शाैच किया तो लगेगा 10 हजार रुपए जुर्माना

चंडीगढ़ में कुत्ता पालने के लिए मानने पड़ेंगे ये नियम, सार्वजनिक स्थल पर शाैच किया तो लगेगा 10 हजार रुपए जुर्माना

चंडीगढ़ – अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं और आप पालतू कुत्ता रखना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिए यह खबर आपके लिए काफी अहम है। चंडीगढ़ में खतरनाक नस्ल के कुत्ते अमेरिकन बुल डॉग, पिटबुल सहित कई नस्ल के डॉग को पालने पर रोक लगा दी गई है। नगर निगम ने घर के साइज के हिसाब से कुत्तों को पालने की संख्या भी तय की। नगर निगम ने घर के आकार के अनुसार कुत्तों की अधिकतम संख्या भी तय कर दी है। पांच मरला तक के घर में सिर्फ एक कुत्ता रखा जा सकता है, लेकिन अगर पांच मरला के घर में तीन मंजिल हैं और हर मंजिल पर अलग परिवार रहता है, तो प्रत्येक परिवार एक-एक कुत्ता रख सकता है। दस मरला तक के घर में दो कुत्ते, बारह मरला तक के घर में तीन कुत्ते और एक कनाल तक के घर में चार कुत्ते पाले जा सकते हैं।

अलग-अलग मंजिलों पर रहने वाले हर परिवार को अपनी सीमा के अनुसार अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कुत्ते के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिलने पर निगम की टीम घर जाकर सबूत जुटाएगी और शिकायत सही पाई जाने पर कुत्ता जब्त किया जा सकता है और मालिक पर एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के तहत मुकदमा और जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रशासन ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर पालतू कुत्तों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। इनमें सुखना लेक, रोज गार्डन, शांति कुंज, लेजर वैली, मिनी रोज गार्डन, टेरेस गार्डन, शिवालिक गार्डन, बोटेनिकल गार्डन तथा नगर निगम द्वारा अधिसूचित सभी पार्क और सार्वजनिक जगहें शामिल हैं। नए नियमों के तहत बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता रखने, गंदगी फैलाने और कहीं भी खाना डालने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा। सुखना लेक, रोज गार्डन, शांति कुंज सहित कई स्थानों पर कुत्तों को ले जाने पर बैन है।