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अब घर में CCTV लगाने से पहले लेनी पड़ेगी सभी सदस्यों की सहमति ,सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

 अब घर में CCTV लगाने से पहले लेनी पड़ेगी सभी सदस्यों की सहमति ,सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

नई दिल्ली : घर के बाहर या अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर अक्सर होने वाले विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस संबंध में एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि परिवार के सभी सदस्यों की सहमति के बिना घर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले से सहमति जताई है कि बिना अनुमति के सीसीटीवी कैमरे लगाना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। यह फैसला दो भाइयों के बीच चल रहे एक विवाद को निपटाते हुए सुनाया गया, जिसमें कैमरे लगाने को लेकर तकरार थी।

इस फैसले के बाद अब किसी भी घर में सीसीटीवी कैमरे लगाने से पहले वहां रहने वाले सभी लोगों की सहमति लेना अनिवार्य होगा। यह निर्णय निजता के अधिकार के महत्व को रेखांकित करता है और इसे एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में स्थापित करता है, जिस पर किसी की मनमानी नहीं चल सकती।