फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी होगी बंद, दिल्ली कैबिनेट की स्कूल एजुकेशन बिल को मंजूरी, कब से होगा लागू; पढ़ें
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली मनमानी फीस पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। आज दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि यह विधेयक 1 अप्रैल, 2025 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा। अब इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने इस फैसले को दिल्ली के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बताया।

दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक, 2025 का मुख्य उद्देश्य राजधानी के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस के ढांचे को विनियमित करना है। नए कानून के तहत, स्कूल किसी भी स्थिति में निर्धारित सीमा से अधिक फीस नहीं वसूल सकेंगे। यदि कोई विद्यालय फीस को लेकर किसी छात्र को परेशान करता है, तो शिक्षा निदेशक उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई संस्थान इसके नियमों का उल्लंघन करता है, तो सरकार उसकी संपत्ति को सील करके बेच सकती है।
यह विधेयक कानून बनने के बाद दिल्ली के निजी स्कूलों के फीस ढांचे पर कड़े नियम लागू करेगा। सरकार के इस निर्णय से उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं और जो अक्सर स्कूलों द्वारा की जाने वाली मनमानी फीस वृद्धि से परेशान रहते हैं। इस कानून के लागू होने से निजी स्कूलों द्वारा की जाने वाली फीस में अनियंत्रित वृद्धि पर अंकुश लग सकेगा।









