पासपोर्ट बनाने के नियमों में हुआ बदलाव , APPLY करने से पहले देख लें जरूरी दस्तावेज
नई दिल्ली- भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट बनवाने के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। आवेदक के लिए जन्म प्रमाण पत्र समेत कई दस्तावेज जरूरी कर दिया गया है। अगर आप भी पार्सपोर्ट बनवाना चाहते है तो उसके लिए क्या-क्या डाक्यूमेंट जरूरी है वह आप जान सकते है।
– पासपोर्ट के लिए अब एक नई रंग-कोडित प्रणाली की शुरुआत की गई है। अधिकारियों के लिए सफेद, राजनयिकों के लिए लाल और आम नागरिकों के लिए नीले रंग का पासपोर्ट जारी किया जाएगा जो अधिकारियों के लिए पासपोर्ट की पहचान करने में सुगमता और सहजता प्रदान करेगा।
– 1 अक्टूबर, 2023 के बाद जन्मे लोग अगर पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं तो उनकी जन्म तिथि के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। हालांकि, इससे पहले जन्मे लोग 10वीं बोर्ड की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अन्य सरकारी आईडी जैसे अतिरिक्त दस्तावेजों के आधार पर अपनी जन्म तिथि साबित कर सकते हैं।
– बदले हुए पासपोर्ट के आखिरी पन्ने में अब आवासीय पता नहीं प्रिंट किया जाएगा, इसकी बजाय, इमिग्रेशन अधिकारी बारकोड को स्कैन कर जानकारी हासिल कर सकेंगे।
– पासपोर्ट धारकों के माता-पिता के नाम अब पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर नहीं छापा जाएगा। इस नियम से एकल अभिभावक या अलग-थलग परिवारों के बच्चों को राहत मिलेगी और उनकी गोपनीयता बरकरार रहेगी।
– सरकार ने फैसला किया है कि अगले पांच वर्षों में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या 442 से बढ़कर 600 हो जाएगी। इससे आवेदकों के लिए सुरक्षा, दक्षता और सुविधा बढ़ सकेगी।









