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जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 10KM दायरे में मांस की बिक्री पर बैन: उल्लंघन करने वाले पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना, 3 साल की होगी जेल

जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 10KM दायरे में मांस की बिक्री पर बैन: उल्लंघन करने वाले पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना, 3 साल की होगी जेल

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 10 किमी दायरे में मांस, मछली की बिक्री और पशु वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. नियमों का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है. प्रशासन ने सुरक्षा मानकों के पालन के लिए सख्त निगरानी शुरू कर दी है.

नोएडा एयरपोर्ट के 10KM दायरे में मांस की बिक्री पर बैन: उल्लंघन करने पर 1 करोड़ का जुर्माना, 3 साल की होगी जेल

प्रतीकात्मक तस्वीर.

जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों के सफल संचालन और विमानन सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने एक बेहद महत्वपूर्ण और सख्त फैसला लिया है. एयरपोर्ट के चारों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में मांस-मछली की बिक्री, पशु वध और खुले में कूड़ा फेंकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

भारतीय विमानन कानून और एयरड्रोम सुरक्षा मानकों (Aerodrome Safety Standards) के अनुसार, एयरपोर्ट के नजदीकी इलाकों में मांस की दुकानें या खुले में कचरा होने से पक्षियों के जमा होने का खतरा रहता है. पक्षियों का विमानों से टकराना एक गंभीर खतरा है, जिससे बड़े विमान हादसे हो सकते हैं. इसी जोखिम को शून्य करने के लिए यह कदम उठाया गया है.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवींद्र नाथ ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल अवैध दुकानों पर ही नहीं, बल्कि लाइसेंस धारी दुकानों पर भी लागू होगा. 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाली कोई भी दुकान अब मांस या मछली का विक्रय नहीं कर सकेगी. साथ ही, किसी भी प्रकार के अपशिष्ट का खुले में निस्तारण पूरी तरह वर्जित रहेगा.

उल्लंघन किया तो हो सकती है जेल

प्रशासन ने नियमों को प्रभावी बनाने के लिए ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई है. यदि कोई इन नियमों की अनदेखी करता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उल्लंघन करने वाले पर 1 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल की सजा का भी प्रावधान है.