जल्द ही हो सकता पंजाब में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान, हाईकोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग से मांगा चुनाव का कार्यक्रम

जल्द ही हो सकता पंजाब में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान, हाईकोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग से मांगा चुनाव का कार्यक्रम

 

चंडीगढ़ -पंजाब नगर निगम चुनाव के लिए जल्द बिगुल बज सकता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार एवं राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर चुनाव कार्यक्रम पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह से होगी। यह जनहित याचिका अमृतसर के प्रबोध चंद्र बाली ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि जनवरी 2023 में नगर निगमों का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराए जाने की आवश्यकता थी। क्योंकि यह अनिवार्य है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 249-U के साथ-साथ पंजाब नगर निगमों की धारा-7 के तहत भी ऐसा करना होता है।

याचिका दाखिल करते हुए प्रबोधन चंद्र बली ने एडवोकेट क अरोरा के माध्यम से हाई कोर्ट को बताया कि नगर निगम चुनाव आयोजित करने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार व चुनाव आयोग पूरी नहीं कर रहे हैं। नागरिकों का अधिकार होता है कि वह अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें लेकिन चुनाव आयोजित ना होने के चलते हुए अपने अधिकार से वंचित है।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *