अब जालंधर में रात 10 बजे के बाद डीजे पर नाचे तो पुलिस करवाएगी थाने में भंगड़ा, प्रशासन का आदेश पब बार, होटल होंगे बंद
जालंधरः महानगर में लगातार बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण और अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत अब रात 10 बजे के बाद शहर में पब-बार, रेस्तरां या होटल के खुलने पर पाबंदी रहेगी, वहीं रात को 10 बजे के बाद ऑरकेस्ट्रा या डीजे की धुनों पर डांस नहीं चलेगा। अन्यथा पुलिस थाने में भांगड़ा करवाएगी।
जानकारी अनुसार डिप्टी कमिशनर पुलिस जसकिरन जीत सिंह तेजा ने शहर में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनज़र धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए कमिशनरेट पुलिस की सीमा के भीतर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रिहायशी क्षेत्रों में हॉर्न बजाने पर पाबंदी लगा दी है। गलियों में अब यदि कोई बेवजह हॉर्न बजाएगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी।
इसी तरह साउंड सिस्टम की आवाज़ 7.5 डी.बी.(ए) और लाउड स्पीकरों, पटाख़ों और शोर पैदा करने वाले यंत्रों की आवाज़ तय सीमा तक रखने के आदेश जारी किए गए हैं। तेजा ने अपने आदेशों में स्पष्ट कहा है कि यदि कोई इन आदेशों की उल्लंघना करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होगी ही साथ ही सारा सामान भी जब्त कर लिया जाएगा।








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