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    Kotkapura firing: Former Chief Minister Parkash Singh Badal got anticipatory bail; Court gave blow to Sukhbir Badal

    कोटकपूरा गोलीकांडः पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को मिली अग्रिम जमानत; सुखबीर बादल को कोर्ट ने दिया झटका

     

    चंडीगढ़ः वीरवार को फरीदकोट की कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को बड़ी राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल को कोर्ट ने झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। बता दें कि फरीदकोट की अदालत द्वारा कोटकपूरा गोलीकांड में पेश चार्जशीट पर सुनवाई के बाद पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल समेत पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के अलावा 5 पुलिस अधिकारियों को अपना पक्ष रखने के लिए 23 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया गया है।

    मिली जानकारीके अनुसार वीरवार को कोर्ट के फैसले के बाद सुखबीर सिंह बादल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है, लेकिन गिरफ्तारी से बचाव के लिए उनके पास फिलहाल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प शेष है। बता दें कि कोटकपूरा गोलीकांड मामले में एसआईटी ने 24 फरवरी 2022 को फरीदकोट अदालत में 7 हजार पेज की चार्जशीट दायर की थी।

    जिक्रयोग्य है कि एडीजीपी एलके यादव और एसएसपी बठिंडा गुलनीत सिंह खुराना की अगुवाई वाली टीम द्वारा 24 फरवरी को फरीदकोट अदालत में चार्जशीट दायर की गई थी। जांच में प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, तत्कालीन आई परमराज उमरानंगल, एसएसपी मोगा चरणजीत शर्मा, एसएसपी फरीदकोट सुखमंदर मान, डीआईजी फिरोजपुर अमर सिंह चाहल और तत्कालीन एसएचओ सिटी कोटकपूरा गुरदीप सिंह के नाम शामिल हैं।