SC का पंजाब के राज्यपाल को आदेश- कैबिनेट की सलाह पर बुलाएं बजट सत्र
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर बजट अधिवेशन आयोजित करें.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को तीन मार्च से बजट सत्र बुलाने का आदेश दे दिया. दरअसल, पंजाब सरकार की विधानसभा का सत्र बुलाने से इनकार करने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर बजट अधिवेशन आयोजित करें.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पंजाब के राज्यपाल ने तीन मार्च को बजट सत्र के लिए विधानसभा आहूत की है. मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा कि विधानसभा आहूत करने के राज्यपाल के फैसले के मद्देनजर पंजाब सरकार की याचिका का कोई मतलब नहीं है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी देने के लिए कर्तव्यबद्ध है.
साथ ही, राज्यपाल भी विधानसभा बुलाने को लेकर कैबिनेट की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं. पंजाब सरकार-आप सरकार के बीच टकराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा संवैधानिक प्राधिकारियों को आधिकारिक कम्युनिकेशन में निश्चित स्तर का विमर्श बनाए रखना होता है
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?
1. पंजाब के मंत्रिमंडल ने 3 मार्च, 2023 को पंजाब विधानसभा के 16वीं विधानसभा सभा का बजट सत्र को बुलाने की सिफारिश की. 23 फरवरी को पंजाब के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को एक संदेश भेजा. राज्यपाल का पत्र राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच पत्राचार के पूर्व आदान-प्रदान को संदर्भित करता है.
2. राज्यपाल द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर मुख्यमंत्री जवाब देने को बाध्य हैं.
3. सीजेआई ने कहा कि राज्यपाल ने 3 मार्च से बजट सत्र बुलाने के कैबिनेट के अनुरोध का जवाब देते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर कानूनी सलाह ले रहे हैं.
4. सीजेआई ने कहा कि राज्यपाल ने कुछ अन्य मामलों पर भी स्पष्टीकरण मांगा. राज्यपाल के संचार का जवाब देते हुए, सीएम द्वारा एक ट्वीट जारी किया गया.
5. सीजेआई ने कहा कि राज्यपाल की ओर से आज बजट सत्र के लिए आदेश दिया गया कि शुक्रवार को 10 बजे बुलाया गया है.
6. सीजेआई ने कहा कि राज्यपाल के इस आदेश के बाद याचिका में मांगी गई राहत मिल गई है.
7. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी सी एम को देना चाहिए। जबकि राज्यपाल को कैबिनेट के फैसले पर कर्तव्य निभाना चाहिए।
8 . सीजेआई ने कहा कि हमें लगता है कि आर्टिकल 167 के तहत राज्यपाल के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब मुख्यमत्री को देना चाहिए।
9. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पर राज्यपाल से संवाद करने का कर्तव्य है, राज्यपाल की आवश्यकता के अनुसार उसे राज्य के प्रशासन से संबंधित सूचना पेश करनी होती है।
10. सीजेआई ने कहा कि शमशेर सिंह बनाम पंजाब सरकार में 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है।
11. सुप्रीम कोर्ट -एक ओर राज्य का प्रशासन लोकतांत्रिक रूप से चुने गए मुख्यमंत्री को सौंपा जाता है. -संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में राज्यपाल को सरकार के मार्गदर्शन और परामर्श देने का कर्तव्य सौंपा जाता है. -ये बदले में सामूहिक







