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    Elections for 5 corporations and 44 councils including Jalandhar Municipal Corporation will be held by the end of December. Government issued notification.

    December के अंत तक होंगे Jalandhar नगर निगम सहित 5 निगमों और 44 काऊंसिलों के Elections, सरकार ने जारी किया Notification

    चंडीगढ़ः पंजाब में 4 विधानसभा सीटों के लिए उप चुनावों के नतीजे आ गए हैं। वहीं अब सरकार पंजाब में होने वाले निकाय चुनावो के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिसके चलते राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिये हैं। जिसके बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस संबंधी चुनाव का प्रोग्राम जारी किया जाएगा। बता दें कि पंजाब में 5 नगर निगमों सहित 44 नगर काउंसिलों में चुनाव होने हैं।

    इस संबंध में जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 नगर निगम अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और फगवाड़ा के अलावा 44 नगर काउंसिल और पंचायतों के चुनाव करवाए जाएंगे। इसी तरह अलग-अलग नगर काउंसिलों के 43 वार्डों में उप चुनाव करवाए जाएंगे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं, अब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस संबंधी चुनाव का प्रोग्राम जारी किया जाएगा। हालांकि पहले सरकार इन चुनावों को वार्डबंदी पूरी करने के बाद मार्च में करवाना चाहती थी।

    बताया जा रहा है कि सरकार दिसंबर में होने वाले फतेहगढ़ साहिब के शहीदी जोड़ मेले से पहले यह चुनाव प्रक्रिया करवाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार लगातार चुनाव करवाने की तैयारी में जुट गई थी। साथ ही निगमों व नगर काउंसिलों के डेवलपमेंट कार्य करवाए जा रहे हैं। ताकि लोगों को सीधा जोड़ा जा सकें। इसके अलावा शहरी एरिया के लोगों को साधने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने स्टेट प्रधान को बदल दिया है। अब हिंदू चेहरा और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को प्रधान बनाया है। जबकि वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी बटाला के विधायक शेरी कलसी को सौंपी गई है।

    जिक्रयोग्य है कि पंजाब में 5 नगर निगम और 44 नगर परिषद के चुनाव को लेकर लंबी जंग चली। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कुल 10 सप्ताह में चुनाव करवाने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे। ​​​राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे।