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    Lakhimpur-Kheri violence: Supreme Court cancels Ashish Mishra’s bail plea, will have to surrender in a week

    लखीमपुर-खीरी हिंसाः सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आशीष मिश्रा की जमानत याचिका, एक हफ्ते में करना होगा सरेंडर

    नई दिल्लीः लखीमपुरी-खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए जमानत को रद्द करते हुए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    बता दें कि आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा। पीड़ित पक्ष की सुनी नहीं गई। कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है।

    गौरतलब है कि कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने का अनुरोध करने की किसानों की याचिका पर चार अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले, कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका मंजूर करने के इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए थे और कहा था कि जब मामले की सुनवाई अभी शुरू होनी बाकी है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चोटों की प्रकृति जैसी अनावश्यक बातों पर गौर नहीं किया जाना चाहिए।

    किसानों की ओर से पेश हए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण ने दलील दी थी कि हाई कोर्ट ने व्यापक आरोप पत्र पर विचार नहीं किया, बल्कि प्राथमिकी पर भरोसा किया। राज्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि आरोपी के देश से बाहर जाने की आशंका नहीं है और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं रही है।