किसान आंदोलन: नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश,स्वतंत्र कमेटी होगी गठित
Shambhu Border Farmers: शंभू बॉर्डर मामले पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को रोकते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. साथ ही शीर्ष आदालत ने एक कमेटी गठित करने के लिए कहा है जिसमें किसान, समाजिक संस्था और सरकार के अधिकारी शामिल किए जाएंगे.
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर खोले जाने आदेश के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है यानी एक तरह से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.
इससे पहले शंभू बॉर्डर खोले जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 जुलाई को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि सात दिन के अंदर शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटा दिए जाए. जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है यानी एक तरह से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.
इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित करने के लिए कहा है. इस कमेटी में किसान, समाजिक संस्था और सरकार के अधिकारी शामिल किए जाएंगे और इस मुद्दे का हल खोजने की कोशिश करेंगे.10 जुलाई को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि सात दिनों के अंदर शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटा दिए जाए और रास्ता खोला जाएं, जिस पर हरियाणा सरकार ने इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बताया था.








