Tag: यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

  • किसान आंदोलन: नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश,स्वतंत्र कमेटी होगी गठित

    किसान आंदोलन: नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश,स्वतंत्र कमेटी होगी गठित

     

     

    Shambhu Border Farmers: शंभू बॉर्डर मामले पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को रोकते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. साथ ही शीर्ष आदालत ने एक कमेटी गठित करने के लिए कहा है जिसमें किसान, समाजिक संस्था और सरकार के अधिकारी शामिल किए जाएंगे.

    किसान आंदोलन: नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, स्वतंत्र कमेटी होगी गठित

    आंदोलनकारी किसान

    पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर खोले जाने आदेश के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है यानी एक तरह से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

    इससे पहले शंभू बॉर्डर खोले जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 जुलाई को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि सात दिन के अंदर शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटा दिए जाए. जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है यानी एक तरह से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

    इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित करने के लिए कहा है. इस कमेटी में किसान, समाजिक संस्था और सरकार के अधिकारी शामिल किए जाएंगे और इस मुद्दे का हल खोजने की कोशिश करेंगे.10 जुलाई को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि सात दिनों के अंदर शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटा दिए जाए और रास्ता खोला जाएं, जिस पर हरियाणा सरकार ने इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बताया था.

  • बड़ा फैसला: श्रीकृष्ण जन्मभूमि के नजदीक तोड़फोड़ करने पर लगी रोक, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

     बड़ा फैसला: श्रीकृष्ण जन्मभूमि के नजदीक तोड़फोड़ करने पर लगी रोक, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

     

     

    नई दिल्ली -देश की शीर्ष अदालत ने आज मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण करने वालों को फौरी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे विध्वंस अभियान पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है। रेलवे को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब एक हफ्ते बाद होगी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता याकूब शाह की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया,”100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। 70-80 घर बचे हैं। सारी बात निष्फल हो जाएगी। उन्होंने यह अभ्यास उस दिन किया जब उत्तर प्रदेश की अदालतें बंद थीं।”

    बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की तरफ से यह अपील की गई थी कि रेलवे ने अतिक्रमण के लिए 100 से अधिक घरों पर बुलडोजर चला दिया है। याचिकाकर्ता की सुप्रीम कोर्ट से मांग थी कि इस कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए। पक्ष को सुनने के बाद तीन जजों की पीठ ने इसपर 10 दिनों का स्टे लगा दिया है।