शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को झटका, मोहाली कोर्ट ने जमानत अर्जी रद्द की
शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया (Bikram Singh Majithia) की जमानत अर्जी शुक्रवार को मोहाली (Mohali) की अदालत ने रद्द कर दी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार सिंगला की अदालत ने मजीठिया की जमानत अर्जी खारिज की. इससे पहले गुरुवार को बिक्रम सिंह मजीठिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में को मोहाली की अदालत में पेश हुए थे. अदालत परिसर में प्रवेश करने से पहले बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए मजीठिया ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मैं मोहाली की अदालत के सामने पेश हुआ हूं.
शीर्ष अदालत ने हाल ही में पंजाब पुलिस को राज्य के पूर्व मंत्री को मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में 23 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था ताकि वो राज्य में चुनाव प्रचार कर सकें. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने हालांकि मजीठिया को 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद निचली अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था.







