कोरोना की बढ़ती रफ्तार के साथ ही बढ़ने लगी है सख्ती, मास्क नहीं पहना तो लगेगा 500 का जुर्माना
राजधानी में कोरोना के मामलों में वृद्धि के कारण, दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर लोगों के लिए लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, नहीं तो जुर्माना देना पड़ेगा।

- दिल्ली सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क अनिवार्य किया
- नियम का उल्लंघन करने वालों को देना होगा 500 रुपये का जुर्माना
- निजी कार में सवारी करने वालों को मिली इस नियम से छूट
Masks Mandatory in Delhi: दिल्ली में कोविड -19 मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद सरकार ने अपनी सख्ती तेज कर दी है। राजधानी में पिछले कुछ दिनों से हर दिन लगातार 2 हजार से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब सख्ती करना शुरू कर दिया है। सरकार ने कोविड -19 के संक्रमण को रोकरने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों में फेस मास्क पहनना अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।
सरकार के मुताबिक निजी चार पहिया वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों को इस अधिसूचना के प्रावधान के तहत जुर्माना नहीं देना होगा। डीडीएमए ने यह देखने के बाद निर्णय लिया कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने का पालन नहीं कर रहे हैं। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वह अप्रैल में हुई डीडीएमए की बैठक में लिए गए फैसलों को लागू करें। निर्णय के मद्देनजर, शासनादेश की निगरानी के लिए राजस्व जिला दक्षिण में तीन निगरानी दल गठित किए गए हैं।







