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  • प्रशासन ने शांतमयी रोष प्रदर्शन के लिए 9 स्थान निर्धारित किए

     

    प्रशासन ने शांतमयी रोष प्रदर्शन के लिए 9 स्थान निर्धारित किए

     

    MBD NEWS जालंधर (सुमेश शर्मा) 13 सितम्बर:ज़िला प्रशासन द्वारा अलग- अलग संगठनों द्वारा किए जाने वाले शांतमयी प्रदर्शन के लिए ज़िले में 9 स्थानों निर्धारित किए गए है।

    अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट मेजर डा. अमित महाजन ने बताया कि शांतमयी प्रर्दशन के लिए जो कोई स्थान निर्धारित किए गए है, उनमें पुड्डा ग्राउंड तहसील कंपलैक्स जालंधर के सामने, देश भक्त यादगार हाल, बर्लटन पार्क, दुशहरा ग्राउंड जालंधर कैंट, इम्परूवमैंट ट्रस्ट ग्राउंड करतारपुर, दाना मंडी भोगपुर, कपूरथला रोड, नकोदर के पश्चिमी तरफ़, दाना मंडी गाँव सैफ़ावाला ( फिल्लौर) और नगर पंचायत कंपलैक्स शाहकोट शामिल है।

    आदेशों में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन से पहले पुलिस कमिश्नर या उप मंडल मैजिस्ट्रेट ( जो भी लागू हो) से पहले मंजूरी लेना अनिर्वाय होगा। इसी तरह प्रदर्शन दौरान चाकू, लाठी आदि सहित किसी भी तरह का हथियार ले कर जाने की इजाज़त नहीं होगी।

    आर्गनाईज़र को प्रत्येक उचित जंक्शन पर प्रदर्शन के साथ मार्शल और शांतिपूर्ण मार्च यकीनी बनाने सम्बन्धित लिखित देना होगा। प्रदर्शन दौरान अपनी किसी भी ग़ैर- कानूनी कार्यवाही करके होने वाले जान-माल नुक्सान के लिए आर्गनाईज़र/ प्रदर्शनकारी ज़िम्मेदार होंगे।

    यह आदेश 13 सितम्बर 2024 को जारी होने की तारीख़ से अगले दो महीने तक लागू रहेंगे।

  • प्रशासन ने शांतमयी रोष प्रदर्शन के लिए 9 स्थान निर्धारित किए

    प्रशासन ने शांतमयी रोष प्रदर्शन के लिए 9 स्थान निर्धारित किए

     

    प्रशासन ने शांतमयी रोष प्रदर्शन के लिए 9 स्थान निर्धारित किए

    MBD NEWS जालंधर (सुमेश शर्मा) 20 मई ज़िला प्रशासन ने अलग- अलग संगठनों द्वारा किए जाने वाले शांतमयी प्रर्दशन के लिए ज़िले में 9 स्थान निर्धारित किए है।

    अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट मेजर डा. अमित महाजन ने बताया कि शांतमयी प्रर्दशन के लिए पुड्डा ग्राउंड तहसील कंप्लैक्स के सामने, देश भक्त यादगार हाल, बर्लटन पार्क, दुशहरा ग्राउंड जालंधर कैंट, इंपरूवमैंट ट्रस्ट ग्राउंड करतारपुर, दाना मंडी भोगपुर, कपूरथला रोड नकोदर का पश्चिमी पक्ष, दाना मंडी गाँव सैफ़ावाला ( फिल्लौर) और नगर पंचायत कंप्लैक्स शाहकोट स्थान निर्धारित किए गए है।

    आदेशों में कहा गया है कि प्रर्दशनकारियों को प्रदर्शन से पहले पुलिस कमिशनर या उप मंडल मैजिस्ट्रेट ( जो भी लागू हो) से पहला परवानगी लेनी होगी। इसी तरह प्रदर्शन दौरान चाकू, लाठी आदि सहित किसी भी तरह का हथियार ले कर जाने की इजाज़त नहीं होगी।

    प्रर्दशन करने वाले को प्रदर्शन के साथ मार्शल और शांतिपूर्ण मार्च यकीनी बनाने सम्बन्धित लिखित देना होगा। प्रदर्शन दौरान अपनी किसी भी ग़ैर- कानूनी कार्यवाही करके होने वाले जान या माली नुक्सान के ज़िम्मेदार आरगेनाईज़र/ प्रदर्शनकारी होंगे।

    यह आदेश 20 मई 2024 को जारी होने से अगले दो महीने तक लागू रहेंगे।