Tag: प्रशासन ने लगाई हथियारों के प्रदर्शन पर पाबंदी… पढ़ें पूरी खबर

  • सख्त हुई सरकार; अब सोशल मीडिया में नहीं डाल सकेंगे हथियारों के साथ पोस्ट, प्रशासन ने लगाई हथियारों के प्रदर्शन पर पाबंदी… पढ़ें पूरी खबर

    You are currently viewing अब सोशल मीडिया में नहीं डाल सकेंगे हथियारों के साथ पोस्ट, प्रशासन ने लगाई हथियारों के प्रदर्शन पर पाबंदी… पढ़ें पूरी खबर

    Now posts with weapons will not be able to be posted on social media, the administration has banned the display of weapons… read full news

    सख्त हुई सरकार; अब सोशल मीडिया में नहीं डाल सकेंगे हथियारों के साथ पोस्ट, प्रशासन ने लगाई हथियारों के प्रदर्शन पर पाबंदी… पढ़ें पूरी खबर

     

    जालंधरः जी हां अगर आपको भी सोशल मीडिया में हथियारों के साथ पोस्ट करने का शौक है तो ये आपके लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है और आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। पंजाब में लगातार लोगों के बीच बढ़ रहे हथियारों के चलन और आए दिन हो रही वारदातों के बाद अब पंजाब सरकार हथियारों पर पाबंदी के लिए कड़े कदम उठाने जा रही है। जिसके तहत अब सरकार के आदेश के बाद प्रशासन ने जिलाभर में हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है।

    इस संबंधी मिली जानकारी के अनुसार कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने धारा 144 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश दिए हैं कि जिले में कोई भी हथियारों का प्रदर्शन नहीं करेगा। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि न कोई सार्वजनिक रूप से फिजिकल प्रदर्शन करेगा और न ही कोई सोशल मीडिया पर फोटो-वीडियो वायरल करके हथियारों का प्रदर्शन करेगा और न ही हिंसा दिखाते हुए पंजाबी गानों को दिखाएगा।

    डीसी ने कहा कि हिंसा को प्रदर्शित करते पंजाबी गानों का भी किसी सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार भी प्रतिबंधित रहेगा। भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाली भाषणबाजी, विवाह शादियों में झूठी शान के लिए हथियार दिखाने वहां पर फायरिंग करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। यदि किसी ने भी आदेशों का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस रद कर हथियार जब्त कर लिया जाएगा। जिला प्रशासन ने इंसानों से लेकर जानवरों, पक्षियों तक का खून पीने वाली खतरनाक चाइनीज डोर पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। डीसी जसप्रीत सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि जिलाभर में चाइनीज डोर के बेचने और इससे इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश 31 जनवरी 2023 तक लागू रहेंगे।