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    पंजाब में बर्खास्त AIG राजजीत को राहत

    • पंजाब पुलिस के बर्खास्त AIG राजजीत सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अंतरिम राहत दे दी है। चार दिन पहले ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। अब केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

    राजजीत सिंह के मामले में हाईकोर्ट के फैसले को पंजाब सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जबकि इससे पहले हाईकोर्ट ने अगस्त महीने में बर्खास्त AIG की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। बता दें कि मार्च में हाईकोर्ट द्वारा खोले गए ड्रग मामले की जांच रिपोर्ट के बाद सरकार ने पूर्व एसएसपी राजजीत हुंदल के खिलाफ केस दर्ज कर अप्रैल में नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्तगी के बाद से वे फरार चल रहा है।

    इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग रैकेट मामले में बर्खास्त AIG राजजीत हुंदल को अंतरिम जमानत दे दी थी और पंजाब सरकार को नोटिस भी जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजजीत सिंह को अंतरिम जमानत देते हुए आदेश दिया है कि वे जांच अधिकारी के सामने रोजाना पेश होकर अपना पक्ष रखें और जांच में सहयोग दें।पहले भी मिली थी अंतरिम राहतइससे पहले जुलाई में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रग्स तस्करी मामले में राजजीत सिंह हुंदल को अंतरिम राहत दी थी। इसके साथ ही भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी थी। अदालत ने हुंदल को पहले अग्रिम जमानत दाखिल करने को कहा। अदालत अन्य मामलों पर बाद में सुनवाई करेगी।

    हुंदल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग उठाई थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीधे तौर पर अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका क्यों नहीं दायर की गई। याचिका दायर करते हुए राजजीत हुंदल ने कहा था कि उनके खिलाफ की गई सभी कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। नियमों की अवहेलना करते हुए बर्खास्तगी के आदेश भी जारी कर दिए गए।