नवजोत सिद्धू को मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की मानहानि केस की याचिका, ‘थानेदार की पेंट गीली’ करने वाले पर दिया था बयान
चंडीगढ़ः पंजाब कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू को कोर्ट ने मानहानि मामले में बड़ी राहत दी है। दरअसल, चंडीगढ़ कोर्ट में डीएसपी दिलशेर चंदेल ने जो सिद्धू के खिलाफ पटीशन दर्ज करवाई थी उसे खारिज कर दिया गया है। बता दें कि डीएसपी चेंदल ने नवजोत सिद्धू पर ‘थानेदार की पेंट गीली करने’ वाले बयान पर कोर्ट में मानहानि की पटीशन दर्ज करवाई थी। हालांकि इसके बाद वह इस मामले में पेश नहीं हुए। नवजोत सिद्धू ने विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस वालों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। सिद्धू इस वक्त पटियाला जेल में बंद हैं। जहां वह रोडरेज केस में एक साल की कैद काट रहे हैं।
गौरतलब है कि नवजोत सिद्धू अक्सर अपने बड़बोलेपन के लिए चर्चा में रहते हैं। मार्च महीने में हुए विस चुनाव से पहले प्रचार के दौरान सिद्धू सुल्तानपुर लोधी पहुंचे थे। यहां उन्होंने नवतेज चीमा की ओर इशारा करते हुए कहा था कि वह “थानेदार की पैंट गीली करा सकते हैं।”इस बयान पर कुछ पुलिस अधिकारियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी।
सिद्धू के इस बयान पर चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी दिलशेर चंदेल ने आपत्ति जताई थी। चंदेल ने कहा कि सिद्धू के बयान से पुलिस फोर्स का मनोबल कमजोर हुआ है। जिस वक्त यह बात कही गई, वहां सुरक्षा के लिए कई पुलिसकर्मी थे। इनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थीं। सिद्धू की बातों से भीड़ हंसती रही और वहां मौजूद पुलिस कर्मचारियों को भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।







