Tag: जालंधर पुलिस कमिश्नरेट ने पिछले 20 साल से भगोड़े पैरोल जम्पर को गिरफ्तार किया आरोपी पैरोल पर छूटने के बाद 2005 से गिरफ्तारी से बच रहा था

  • जालंधर पुलिस कमिश्नरेट ने पिछले 20 साल से भगोड़े पैरोल जम्पर को गिरफ्तार किया  आरोपी पैरोल पर छूटने के बाद 2005 से गिरफ्तारी से बच रहा था

    जालंधर पुलिस कमिश्नरेट ने पिछले 20 साल से भगोड़े पैरोल जम्पर को गिरफ्तार किया आरोपी पैरोल पर छूटने के बाद 2005 से गिरफ्तारी से बच रहा था

    जालंधर पुलिस कमिश्नरेट ने पिछले 20 साल से भगोड़े पैरोल जम्पर को गिरफ्तार किया

    आरोपी पैरोल पर छूटने के बाद 2005 से गिरफ्तारी से बच रहा था

    जालंधर, 26 मार्च: पुलिस आयुक्त श्री स्वपन शर्मा के नेतृत्व में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने पिछले दो दशकों से फरार एक पैरोल जंपर को गिरफ्तार करके एक बड़ी सफलता हासिल की है।

    विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि भूपिंदर लाल पुत्र राम लाल निवासी गांव लखनपाल थाना सदर जालंधर के खिलाफ थाना सिटी फगवाड़ा कपूरथला में एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत मामला 36/01 दर्ज किया गया था। उसे कैद की सज़ा हुई है।  श्री स्वपन शर्मा ने कहा कि अपनी सजा काटने के दौरान, उन्हें पैरोल की छुट्टी दी गई थी और चार सप्ताह की अवधि के बाद 4 अगस्त 2005 को उन्हें जेल लौटना था। लेकिन उन्होंने कहा कि भूपिंदर लाल वापस लौटने में विफल रहे, जिसके चलते पंजाब गुड कंडक्ट परिजनर टैंपरेरी रिलीफ एक्ट के तहत एक और प्राथमिकी दर्ज की गई।

    पुलिस कमिश्नर ने बताया कि भूपिंदर लाल करीब दो दशक से भगोड़ा था। हालांकि, उन्होंने कहा कि थाना सदर जालंधर की एक पुलिस पार्टी ने भूपिंदर लाल का परिश्रमपूर्वक पीछा किया और अंततः 25 मार्च, 2024 को गांव लंगोट चक दवार खां थाना सदर कठुआ, जम्मू से उसे गिरफ्तार कर लिया।  स्वपन शर्मा ने बताया कि पुलिस उनकी 20 साल की अनुपस्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी ले रही है।

    पुलिस आयुक्त ने बताया कि थाना सदर जालंधर में 8(2) पंजाब गुड कंडक्ट परिजनर टैंपरेरी रिलीफ एक्ट के तहत एफआईआर नंबर136, दिनांक 02-09-2021 दर्ज की गई है।  उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ जालंधर और कपूरथला के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में अलग-अलग धाराओं के तहत पांच एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं। श्री स्वपन शर्मा ने बताया कि मामले की आगे की जांच की जा रही है और विवरण बाद में साझा किया जाएगा।