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  • पंजाब में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर आदेश जारी, जाने

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    पंजाब में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर आदेश जारी, जाने

    • पंजाब में दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के दौरान लोगों द्वारा पटाखे फोड़ने से मरीजों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसे देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने ‘हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग को विनियमित करने और संबंधित दिनों में फायरिंग के समय पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।’

    अतः उपरोक्त के दृष्टिगत एवं विस्फोटक नियम-2008 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में चेन पटाखों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही होगी। उन्होंने कहा कि दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक, गुरुपर्व के दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक, क्रिसमस के दिन रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक और नए साल पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक. पटाखे छोड़े जा सकते हैं.